सेक्रेटरी संतोख सिंह, फाइल फोटो।
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र से प्राप्त 1,20,000 रुपए की ग्रांट हड़पने के आरोप में फाजिल्का के ब्लॉक विकास और पंचायत कार्यालय में तैनात पंचायत सचिव संतोख सिंह, गांव शैडोके के स्वर्गवासी सरपंच माहला सिंह और इसी गांव क
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विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि प्राप्त शिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी मुख्तियार सिंह को राज्य सरकार द्वारा अपना घर बनाने के लिए पांच मरले पंचायत की जमीन आवंटित की गई थी। इस जमीन पर उसने पहले ही अपना मकान बना लिया था, लेकिन इसके बावजूद उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अवैध रूप से 1,20,000 रुपए की राशि प्राप्त की थी।
6 महीने पहले हो चुकी सरपंच की मौत
उन्होंने बताया आरोपी सरपंच माहला सिंह और पंचायत सचिव संतोख सिंह ने यह जानने के बावजूद कि गांव में मुख्तियार सिंह का अपना पक्का घर है, आपसी मिलीभगत से उक्त अवैध लाभार्थी मुख्तियार सिंह के स्व-घोषणा पत्र की पुष्टि कर उसे उक्त योजना के तहत योग्य करार दिया।
उन्होंने आगे बताया कि इस जांच के आधार पर उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के थाना फिरोजपुर रेंज में भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(1)ए और 13(2) तथा आईपीसी की धारा 409, 467, 468, 471, 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इस संबंध में आगे की जांच जारी है।
बता दें कि गांव शैडोके के सरपंच माहला सिंह की करीब 6 महीने पहले मौत हो चुकी है।