![]()
वाराणसी नगर निगम की मानवीय भूल या है या जानबूझकर वर्ग विशेष के लोगों को परेशान करने की नीयत है, हम इसका विरोध करते हैं। यह कहना है काजीसादुल्लापुरा की पार्षद फरजाना का। दरअसल नगर निगम ने पठानी टोला मस्जिद का पर भी गृहकर लगा दिया है जिससे क्षेत्रीय लो
.
नगर निगम के प्रावधान के अनुसार धार्मिक स्थलों को गृहकर और जलकर से मुक्त रखने का प्रावधान है। वाराणसी नगर निगम ने प्रावधान के विपरीत पठानी टोला मस्जिद का असेसमेंट कर दिया। नगर निगम की वेबसाइट पर मस्जिद (मकान नंबर ए-17/79) पर गृहकर कर बकाया दिख रहा है। इसकी जानकारी होने पर काजीसादुल्लापुरा की पार्षद फरजाना ने नगर आयुक्त से लिखित शिकायत की।
शिकायत पर भी असेसमेंट शून्य नहीं
पार्षद की तरफ से लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद कर निरीक्षक, कर अधीक्षक और जोनल अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में असेसमेंट शून्य करने की जगह 7373 रुपये कर दिया। अब इसको लेकर लोगों में रोष व्याप्त हो गया है।
पहले भी निगम कर चुका है गलती
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177(ख) और शासनादेश संख्या 1008/9-2-2000-57(15)/2000 के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि उपासना स्थल को गृहकर और जलकर के दायरे से पूर्णतः मुक्त होने चाहिए। पार्षद रमजान अली का कहना है कि मस्जिद का असेसमेंट तत्काल प्रभाव से शून्य करना चाहिए और गृहकर तथा जलकर माफ किया जाए। यह जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की साजिश है। यदि जल्द उचित कार्यवाही नहीं की गई तो मस्जिद प्रबंधन और आम लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को बाध्य होंगे। नगर निगम पहले भी शहर के कई उपासना स्थलों पर गृहकर, जलकर लगाने की गलती कर चुका है
