US Visa Holders; Marco Rubio VS Palestine Protests | Hamas Hizbullah | अमेरिका में हमास-हिजबुल्लाह का सपोर्ट करने पर कार्रवाई होगी: विदेश मंत्री बोले- विदेशियों को इसका संवैधानिक अधिकार नहीं, वीजा रद्द कर सकते हैं


वॉशिंगटन DC11 मिनट पहले

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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोमवार को सभी वीजा धारकों को चेतावनी देते हुए लिखा कि अगर उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी और फ्री स्पीच के नाम पर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन किया तो एक्शन लिया जाएगा।

मार्को रूबियो ने एक न्यूज आर्टिकल में लिखा- विदेशी नागरिकों के पास अमेरिका आने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह तो अमेरिकी कानून और मूल्यों का सम्मान करने वालों को सरकार की तरफ से दिया जाने वाला विशेषाधिकार है।

उन्होंने कहा-

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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पहले ही साफ कर दिया था कि वीजा धारक या अन्य विदेशी, हमास या हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन करने या अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए संविधान के प्रथम संशोधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्हें परिणाम भुगतने होंगे – जिसमें वीजा रद्द करना या डिपोर्ट करना शामिल है।

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F-1, H-1B वीजा होल्डर्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए चेतावनी सेक्रेटरी रुबियो ने आरोप लगाया कि फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी, जो ज्यादातर विदेशी हैं, अमेरिकी कॉलेजों के कैंपस को बंद कर देते हैं। उन्होंने उन पर यहूदी छात्रों को परेशान करने का भी आरोप लगाया।

ऐसे ही कुछ विरोध प्रदर्शन अमेरिका की कंपनियों में भी हुए थे। सबसे हालिया विरोध प्रदर्शन टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में हुआ था।

सभी वीजा होल्डर्स को चेतावनी देते हुए उन्होंने लिखा- चाहे वह H-1 वीजा हो, F-1B वीजा हो, और यहां तक ​​कि जिनके पास ग्रीन कार्ड है, वो समझ लें ट्रम्प सरकार इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ट्रम्प विदेशी नागरिकों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का इस्तेमाल जारी रखेंगे।

वीजा अधिकार नहीं बल्कि विशेषाधिकार है रुबियो ने कहा कि वीजा धारकों को हर दिन खुद को अमेरिका में रहने लायक साबित करना होगा। वीजा एक अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है। यह लोगों के लिए है जो अमेरिका को बेहतर बनाते हैं, न कि इसे अंदर से तबाह करना चाहते हैं।

मार्को रुबियो की यह चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब हाल ही में अमेरिका में नए वीजा नियमों की घोषणा की है। 11 अप्रैल से लागू नए नियमों के मुताबिक सभी विदेशी नागरिकों को अमेरिका में अपना पासपोर्ट, वीजा परमिट और ग्रीन कार्ड हर समय साथ रखने होंगा। ये सभी प्रकार के वीजा के लिए लागू हैं, जिनमें F-1 वीजा, H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड होल्डर शामिल हैं।

अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा रहना तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (होम लैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट) ने वहां रहने वाले विदेशी नागरिकों को अल्टीमेटम दिया है। डिपार्टमेंट ने 30 दिनों से ज्यादा समय से अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है। अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनको जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है।

होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने ‘अवैध विदेशियों को संदेश’ हेडलाइन से एक पोस्ट में अधिकारियों की मंजूरी के बिना रह रहे विदेशी नागरिकों से खुद को सेल्फ डिपोर्ट करने के लिए कहा है। इसमें ऐसा करने से होने वाले फायदों की लिस्ट भी दी गई है।

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