Two arrested for cutting meat from a dead bull | मृत बैल का मांस काटने के आरोप में दो गिरफ्तार: शंकरगढ़ पुलिस ने छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत की कार्रवाई – Balrampur (Ramanujganj) News


बलरामपुर रामानुजगंज जिले की शंकरगढ़ पुलिस ने मृत बैल का मांस काटकर ले जाने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धाराओं 5 और 10 के तहत की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में खरकोना निवासी रुकवा पहा

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मामले की शुरुआत 9 अक्टूबर 2025 को हुई, जब आमगांव निवासी आशीष कुमार गुप्ता ने शंकरगढ़ थाने में सूचना दी। उन्होंने बताया कि ग्राम जमाडी का एक बैल मर गया था, जिसे दफनाने के लिए आमगांव नहर के पास ले जाया गया। वहां खरकोना निवासी रुकवा कोरवा और टिकनी निवासी कैलाश दिवाकर ने दो-तीन अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर मृत बैल का मांस काटा और उसे बांटने के लिए अपने घरों को ले गए।

पुलिस के आने की भनक पर आरोपी हुए फरार

प्रार्थी की सूचना पर गांव वालों से पूछताछ की गई, जिसमें घटना की पुष्टि हुई। शंकरगढ़ पुलिस प्रार्थी के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के आने की भनक लगते ही आरोपी वहां से फरार हो गए। मौके पर जांच करने पर पाया गया कि मृत बैल का मांस काटकर खाने के उद्देश्य से ले जाया गया था।

प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ देहाती अपराध दर्ज किया गया। बाद में, एक अलग अपराध क्रमांक पंजीकृत कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान, दोनों आरोपियों रुकवा (45 वर्ष) और कैलाश दिवाकर (40 वर्ष) को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें आज, 11 अक्टूबर 2025 को माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है।

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