इटावा में हत्या के प्रयास में तीन दोषियों को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने तीनों पर साढ़े 11-11 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। मर्डर के छह वर्ष पुराने मामले में सजा सुनाई गई है।
.
बता देने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय ने हत्या के प्रयास के छह साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा न्यायालय ने दोषियों पर साढे ग्यारह–साढे ग्यारह हजार रूपया का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि जसवंत नगर के मोहल्ला बिल्लोचियान निवासी संजीदा पत्नी भुल्लन ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसका पति एक छोटा से होटल चलाता था। 7 नवम्बर 2018 को उसके पति भुल्लन होटल पर बैठे थे, तभी मोहल्ले के वसीम पुत्र रहीशुद्दीन फरमान पुत्र भूरे निवासी फक्कडपुरा व शादाब पुत्र याकूव निवासी बारा जसवंत नगर होटल पर पटाखे चला रहे थे। जब भुल्लन ने पटाखे चलाने से मना किया तो इसी बात से नाराज होकर इन लोगों ने मारपीट की बाद में गोली मार दी।
गोली उसके पेट व हाथ में लगी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में यह लोग भाग गए। घायल भुल्लन का उपचार कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
छानवीन के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए गए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट में हुई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने वसीम फरमान व वसादाव को दोषी पाया और उन्हें दस साल की सजा व साढे ग्यारह–साढे ग्यारह हजार के अर्थदंड से दंडित किया।