आजमगढ़ में गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन आरोपियों को सजा।
आजमगढ़ जिले की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। इस मामले में एक आरोपी को तीन वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि दो आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा और 500-500 के जुर्माने की सजा सु
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ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप यह सजा सुनाई गई है। जिले के थाना मेंहनाजपुर में वर्ष 2013 में घटना हुई थी। इस मामले में वादी मुकदमा श्रीबहादुर प्रजापति ने तहरीर दी थी कि विपक्षी धर्मेन्द्र, वीरेन्द्र और हरदेव ने कहासुनी होने पर लाठी-डंडे से मारपीट की थी। जिसके बाद घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में दर्ज मुकदमें के मामले में सुनवाई करते हुए यह सजा सुनाई गई है।
10 गवाहों की हुई गवाही
इस मामले में जिले के सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त वीरेन्द्र को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि अन्य दो आरोपियों धर्मेन्द्र और हरदेव को एक-एक वर्ष की सजा और 500-500 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों के परिजन काफी दुखी नजर आए।