The order of attachment was cancelled under the guise of transfer | हाई कोर्ट का फैसला: तबादले की आड़ में अटैचमेंट का आदेश किया रद्द – Bilaspur (Chhattisgarh) News


तबादले की आड़ में मनमाने तरीके से अटैच करने के आदेश के खिलाफ याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी गई थी। इसके खिलाफ प्रभावित शिक्षकों ने अपील की थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने शिक्षकों की अपील मंजूर करते हुए सिंगल बें

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इसके बाद अपील की गई, इसमें कहा गया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने 14 और 15 मार्च 2024 को आदेश जारी कर शिक्षकों का उनके मूल स्कूल से तबादला करते हुए दूसरे स्कूलों में अटैच कर दिया है। जिला शिक्षाधिकारी को इसका अधिकार नहीं है। राज्य शासन की स्थानांतरण नीति के अनुसार मंत्री से अनुमोदन के बाद कलेक्टर ही तबादला कर सकता है। साथ ही बताया गया कि आदेश चुनाव आचार संहिता दौरान जारी की गई थी।

इस वजह से चुनाव आयोग से अनुमति लेना जरूरी था। कहा गया कि तबादले की आड़ में याचिकाकर्ताओं का अटैचमेंट किया जा रहा है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर डीईओ से जवाब मांगा था। डीईओ ने शपथपत्र के साथ बताया कि अपील करने वाले शिक्षकों ने नई जगह पर ज्वॉइन नहीं किया है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने स्थानांतरण और अटैचमेंट को अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए आदेश को निरस्त कर दिया है।

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