The Bureau Of Civil Aviation Orders ; Sikhs Banned Wearing Kripan Shri Akal Takht Sahib | India Airports | सिविल एविएशन ब्यूरो के आदेश पर जत्थेदार ने जताया रोष: कहा- किरपान सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा; जल्द वफद मिलेगा भारत सरकार से – Amritsar News

श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह।

श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुबीर सिंह ने भारत के सिविल एविएशन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश का विरोध किया है। इस आदेश में देश के हवाई अड्डों पर सुरक्षा सेवाओं में कार्यरत अमृतधारी सिख कर्मचारियों के किरपान पहनने पर प्रतिबंध लगाया गय

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अकाल तख्त साहिब से जारी एक लिखित बयान में जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता में सिख समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जहां 80 प्रतिशत से अधिक कुर्बानियां सिखों ने दी हैं। उन्होंने इस प्रतिबंध को सिख धर्म के खिलाफ बताया और कहा कि किरपान सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा है, जिसे गुरु साहिबान ने ककार (धार्मिक प्रतीक) के रूप में प्रदान किया है। जत्थेदार ने इसे सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता पर एक असहनीय हमला और उन्हें विभिन्न सरकारी सेवाओं से वंचित करने के बराबर बताया।

श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।

श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।

SGPC को आदेश जारी

जत्थेदार ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) को आदेश दिया है कि वह इस फैसले के खिलाफ भारत के गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखे। इसमें सिख समुदाय की भावनाओं से उन्हें अवगत कराते हुए इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की जाए।

इसके अलावा, उन्होंने एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तैयार कर जल्द से जल्द भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया ताकि देश के हवाई अड्डों पर कार्यरत अमृतधारी सिख कर्मचारियों को अपने धार्मिक प्रतीक किरपान पहनने का अधिकार मिल सके।

30 अक्टूबर को जारी हुआ था आदेश

भारत के एयरपोर्ट्स पर सिख कर्मचारी कृपाण नहीं पहनने को लेकर 30 अक्टूबर को द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन (BCAS) ने ऑर्डर जारी किए थे। BCAS ने अपने आदेश में कहा कि एयरपोर्ट्स पर कार्यरत सिख कर्मचारियों को सुरक्षा के मद्देनजर कृपाण नहीं पहन सकेंगे।

एक दिन पहले ही सभी एयरपोर्ट्स के कर्मचारियों को यह गाइडलाइन मिली। BCAS की तरफ से कहा गया है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से ये आदेश जारी किए गए। जिसके बाद विवाद शुरू हो गया।

एयरपोर्ट पर कृपाण को लेकर हो चुके विवाद

  • साल 2022 में एविएशन मंत्रालय ने भारतीय एयरपोर्ट्स पर सिख कर्मचारियों को कृपाण न लेकर जाने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश के बाद, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने मंत्रालय को लेटर लिखकर कहा था कि ऐसा करके मंत्रालय सिखों की आजादी को छीनने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद मंत्रालय ने अपने आदेशों को वापस ले लिया था।
  • साल 2017 में, दिल्ली एयरपोर्ट पर तमिलनाडु जा रहे किसान नेताओं को विमान में चढ़ने से रोका गया था। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। किसान नेताओं का कहना था कि केंद्र सरकार के आदेश पर ही सुरक्षाकर्मियों ने कृपाण को मुद्दा बनाकर उन्हें रोका है।
  • 26, अगस्त 2024 को दिल्ली एयरपोर्ट पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, बलदेव सिंह सिरसा और सुखदेव सिंह भोजराज को प्लेन में बैठने से रोका गया था।

नियमों के अनुसार भारत में घरेलू उड़ानों में सिख यात्रियों को कृपाण ले जाने की अनुमति है। हालांकि, कृपाण की लंबाई 23 सेमी (9 इंच) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ब्लेड की लंबाई 15 सेमी (6 इंच) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

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