Teachers will be recruited in schools opened by Bhupesh government. | भूपेश-सरकार में खोले गए स्कूलों में होगी शिक्षकों की भर्ती: आवेदकों को 23 शर्तें करनी होगी पूरी, अवर सचिव ने जारी किया आदेश – Raipur News

भूपेश सरकार के कार्यकाल में खोले गए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडिया स्कूलों में संविदा नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने निर्देश जारी किया है।

.

रायपुर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए शिक्षक। (फाइल)

रायपुर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए शिक्षक। (फाइल)

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती के लिए मानक विज्ञापन प्रारूप जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में व्याख्याता, शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल, शिक्षक कम्प्यूटर, सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला जैसे पद शामिल हैं। इन पदों के लिए केवल पंजीकृत डाक या गूगल फॉर्म से आवेदन मान्य होंगे, ऑफलाइन आवेदन अमान्य होंगे।

रायपुर स्वामी आत्मानंद स्कूल। (फाइल फोटो)

रायपुर स्वामी आत्मानंद स्कूल। (फाइल फोटो)

एक वर्ष की होगी नियुक्ति

जारी आदेश के अनुसार संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4 और स्वामी आत्मानंद शिक्षण समिति के निर्णय के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

प्राचार्य एवं समिति की अनुशंसा और कार्यक्षमता के आधार पर संविदा की अवधि नवीनीकरण या बढ़ाई जा सकती है। नियुक्ति के दौरान किसी पक्ष द्वारा 03 माह पूर्व सूचना या इसके एवज में 03 माह का वेतन देकर संविदा समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि पूर्ण होने पर समिति बिना पूर्व सूचना सेवा समाप्त कर सकती है। अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद बनाई गई प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष तक वैध रहेगी।

इन नियमों का करना होगा पालन

  • नियुक्त उम्मीदवार को उनके पद अनुसार शासन द्वारा निर्धारित मासिक वेतन देय होगा।
  • संविदा सेवा में किसी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता जैसे महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा आदि नहीं दिया जाएगा और वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
  • नियुक्ति के बाद 07 दिनों के भीतर शासकीय मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  • अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे विज्ञापन और अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से संबंधित .gov.in पोर्टल का अवलोकन करें।

पढ़े आदेश की कॉपी

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *