नया वोटर आईडी बनवाने, एड्रेस, नाम, अपडेट करवाने का काम निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दिया है। 6 जनवरी 2025 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इससे पहले वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची में नाम पंजीयन, विलोप
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक सभी बूथ लेवल अधिकारियों को काम सौंपा गया है। 20 अगस्त से 18 अक्टूबर, 2024 तक डोर टू डोर सर्वे (घर-घर सत्यापन) की कार्रवाई होगी। ऐसे वोटर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए फार्म-8/ फार्म-7 के अपडेशन की कार्रवाई होगी।
तय हुआ है कि आयोग 29 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) को प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। सभी नागरिक 28 नवम्बर, 2024 (गुरुवार) तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। 9 नवम्बर 2024 (शनिवार), 10 नवम्बर 2024 (रविवार) और 16 नवम्बर 2024 (शनिवार), 17 नवम्बर 2024 (रविवार) को मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। सभी मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यालय के वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in पर होगा ।
पहली बार के वोटर्स के लिए काम की बात
ऐसे यूथ जो 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वो फॉर्म-6 में आवेदन करते हुए अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। किसी भी प्रकार के ट्रांसफर या पता बदलने पर प्रारूप 8 में आवेदन होगा । 1 अप्रैल,1 जुलाई और 1 अक्टूबर, 2025 की स्थिति में भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा प्रारूप 6 में अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए एडवांस में आवेदन कर पाएंगे।
नाम जुड़वाने के लिए ये करें
वोटर्स के लिए ‘वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा है। यह ऐप्लीकेशन एन्ड्रायड और iOS दोनों प्लेटफार्म्स पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मतदाता अपना नाम जोडने, संशोधन के लिए वेबसाइट ttps://voters-eci.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वोटर लिस्ट से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए राज्य स्तर पर स्थापित कॉल सेन्टर 180023311950 से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।