आरिफ हुसैन अख्तर- गुमला24 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
एडीजे फोर संजीव भाटिया की अदालत ने शहर के एक चर्चित मामले छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ ट्यूशन आने जाने के दौरान चिप्स व चॉकलेट का लालच देकर दुष्कर्म किये जाने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी सरवर उर्फ वाले को आईपीसी की धारा 376 एबी में दस साल व पोक्सो एक्ट 3,4,8 व 10 में दस साल सजा सुनाई है।
साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।जुर्माना की राशि