SIR Controversy; Gujarat West Bengal Voter List | Mamata Banerjee – Hindu Muslim | गुजरात में 17 लाख से ज्यादा मरे हुए वोटर मिले: CM ममता बोलीं- SIR की घटनाओं में मरने वालों में आधे से ज्यादा हिंदू हैं

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नई दिल्ली5 मिनट पहले

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निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 99.83% फॉर्म बंट चुके हैं। इनमें से 93.27% का डिजिटलीकरण हो चुका है। - Dainik Bhaskar

निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 99.83% फॉर्म बंट चुके हैं। इनमें से 93.27% का डिजिटलीकरण हो चुका है।

गुजरात में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से पता चला है कि राज्य की मौजूदा वोटर लिस्ट में अभी भी 17 लाख से ज्यादा मरे हुए वोटर शामिल हैं। यह जानकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जारी की है।

रिलीज के मुताबिक पिछले एक महीने में रजिस्टर्ड पांच करोड़ से ज्याद वोटरों को फॉर्म बांटे गए हैं। 33 जिलों में, 100% काम पूरा हो चुका है। लौटे हुए फॉर्म को डिजिटाइज करने का काम जारी है।

इधर, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने SIR को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इससे जुड़ी घटनाओं में मरने वालों में आधे से ज्यादा हिंदू हैं।

मुर्शिदाबाद में रैली के दौरान बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले धार्मिक राजनीति कर रही है, वह उसी डाल को काट रही है, जिस पर बैठी है।

30 लाख वोटर्स ने छोड़ा गुजरात

6.14 लाख से ज्यादा वोटर अपने पते से गायब पाए गए। यह देखा गया है कि 30 लाख से ज्यादा वोटर हमेशा के लिए चले गए हैं। BLO को 3.25 लाख से ज्यादा वोटर रिपीटेड कैटेगरी में मिले, जिसका मतलब है कि उनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर थे।

ममता का दावा- बंगाल में नहीं बनने देंगे डिटेंशन सेंटर

सीएम ममता ने सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बताई और एसआईआर फॉर्म न भरने को लोगों की एकजुटता बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल में एनआरसी या डिटेंशन होम की अनुमति नहीं दी जाएगी। बनर्जी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने एआई के दुरुपयोग और फर्जी बयानों पर भी चिंता जताई।

सुप्रीम कोर्ट बोला- BLO के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ दें

सुप्रीम कोर्ट ने SIR काम कर रहे बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) पर काम के दबाव को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम की याचिका पर CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने राज्यों को आदेश दिया कि BLO का बोझ कम करने के लिए आयोग को एकस्ट्रा स्टाफ दें।

कोर्ट ने कहा- किसी कर्मी के पास ड्यूटी से छूट का वाजिब कारण हो, तो उसे केस-टू-केस आधार पर छूट दें। याचिका में आरोप था कि समयसीमा में काम पूरा न होने पर BLO पर केस किया जा रहा है। इससे सुसाइड की घटनाएं सामने आई हैं।

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