SEBI imposes ₹10 lakh fine on Axis Securities Limited | SEBI ने एक्सिस सिक्योरिटीज पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया: 45 दिन के अंदर जुर्माना भरने का आदेश, स्टॉक ब्रोकर रूल्स और रेगुलेटरी नॉर्म्स का उल्लंघन किया था

मुंबई39 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI ने एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक्सिस सिक्योरिटीज पर यह जुर्माना स्टॉक ब्रोकर रूल्स के साथ-साथ अन्य रेगुलेटरी नॉर्म्स का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है।

कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 82-पेज के एक आदेश में कहा कि ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज को 45 दिनों के अंदर जुर्माना भरना होगा। SEBI ने कहा कि एक्सिस सिक्योरिटीज कई एरियाज में रेगुलेटरी नियमों का पालन करने में विफल रही। इनमें डिस्क्रिपेंसीज को रिपोर्ट करना और क्लाइंट फंड को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाना शामिल है।

SEBI ने पाया कि एक्सिस सिक्योरिटीज के पास स्टॉक एचेंजों को रिपोर्ट किए जाने वाले एन्हांस्ड सुपरविजन और स्टॉक स्टेटमेंट्स में डिपॉजिटरी अकाउंट्स में वास्तवकि होल्डिंग्स की तुलना में इनकंसिस्टेंसीज थीं।

क्लाइंट के फंड और सिक्योरिटीज का सेटलमेंट नहीं किया

SEBI ने यह भी पाया कि एक्सिस सिक्योरिटीज ने क्लाइंट से हासिल प्रिफरेंस के अनुसार क्लाइंट के फंड और सिक्योरिटीज का सेटलमेंट नहीं किया। साथ ही अकाउंट डिटेल्स के साथ रिटेंशन स्टेटमेंट अवेलेबल कराने में भी विफल रही।

ग्राहकों की शिकायतों का उचित तरीके से समाधान नहीं किया

इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म ने अपफ्रंट/नॉन अपफ्रंट मार्जिन के कम कलेक्शन के लिए उस पर स्टॉक एचेंजों द्वारा लगाए गए जुर्माने को अपने क्लाइंट को पास कर दिया। SEBI ने पाया कि ब्रोकरेज फर्म ने क्रेडिट बैलेंस वाले ग्राहकों की सिक्योरिटीज को क्लाइंट अनपेड सिक्योरिटीज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। साथ ही ग्राहकों की शिकायतों का उचित तरीके से समाधान नहीं किया।

इन सभी कारणों के चलते SEBI ने एक्सिस सिक्योरिटीज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह आदेश SEBI की ओर से अप्रैल 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक की अवधि के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज का इंस्पेक्शन करने के बाद आया है।

खबरें और भी हैं…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *