74 कोचिंग सेंटरों को अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर सीलिंग नोटिस जारी
चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर के विभिन्न इलाकों में संचालित 74 कोचिंग सेंटरों को अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर सीलिंग नोटिस जारी किया है। इन सेंटरों ने अपनी इमारतों में अनिवार्य अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं लगाए हैं, जो गंभीर खतरे का संकेत है।
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नगर निगम ने इन सेंटरों को एक महीने का समय दिया है, जिसके भीतर उन्हें आग से सुरक्षा के सभी उपकरण स्थापित करने होंगे। ऐसा न करने पर इमारतों को सील कर दिया जाएगा।
दिल्ली हादसे के बाद हुई सख्ती नगर निगम ने यह सख्त कदम हाल ही में दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग के बाद उठाया है, जिसमें कई छात्रों की जान चली गई थी। इस हादसे ने देशभर में कोचिंग सेंटरों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। चंडीगढ़ नगर निगम ने इस घटना को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी कोचिंग सेंटरों की जांच की, जिसमें 74 सेंटरों को अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया गया।
29 सेंटर सेक्टर 32 के फायर स्टेशन के दायरे में नगर निगम के किए गए निरीक्षण में पाया गया कि 74 में से 29 कोचिंग सेंटर सेक्टर 32 फायर स्टेशन के क्षेत्राधिकार में आते हैं। फायर स्टेशन की जांच में इन सेंटरों में आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कमी पाई गई, जो भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना का कारण बन सकते हैं।
अन्य फायर स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले कोचिंग सेंटरों का भी निरीक्षण किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरे शहर में अग्नि सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन हो रहा है। छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि कोचिंग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की अनुपस्थिति से छात्रों और कर्मचारियों की जान को गंभीर खतरा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर के सभी शिक्षण संस्थानों में अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करना है।
सभी कोचिंग सेंटरों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक सुरक्षा उपकरण स्थापित करें, अन्यथा उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शहर में छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, नगर निगम ने उम्मीद जताई है कि कोचिंग सेंटर संचालक इस दिशा में जल्द ही ठोस कदम उठाएंगे, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके।