उमरिया। जिले में राशन दुकानों की मनमानी और कम खाद्यान्न मिलने पर 50 हजार 862 रूपये और 1500 रुपए जुर्माना जमा करवाने के आदेश दिए हैं। एसडीएम बांधवगढ रीता डेहरिया ने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी करकेली ने ग्राम पंचायत सलैया 5 की शासकीय उचित मूल्य दु
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शासकीय उचित मूल्य दुकान सलैया 5 के जांच के समय शिकायत सही मिली। और दुकान में खाद्यान्न में कम मिला,दुकान में अनियमितता मिली। भूपेन्द्र सिंह विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान सलैया 5 के विक्रेता पद पर रहते हुये मूंग वितरण में अनिमियतता की गई। भूपेन्द्र सिंह बघेल विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दूकान सलैया 5 पर जाँच समय दुकान पर कम पाए गए खाद्यान की राशि 50 हजार 862 रुपए और 1500 का जुर्माना दस दिन में जमा करवाने के आदेश दिए हैं।