मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की बढ़ती संख्या को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट को बताया गया कि नियमित शिक्षकों के खाली पदों को भरने की जगह सरकार अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने में जुटी हुई है। इसका खामियाजा शासक
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कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मप्र शासन, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका के माध्यम से नियमित शिक्षकों की भर्ती करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता पूजा पालीवाल की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट प्रतीप विसोरिया ने कोर्ट को बताया – वर्तमान में मप्र में 1.70 लाख अतिथि शिक्षक शासकीय विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। लंबे समय से विद्यालयों में शिक्षकों के पद नहीं भरे गए।