Rajasthan News, Instructions to give information to the appellant within 21 days | 21 दिन में अपीलार्थी को सूचना देने के निर्देश: द्वितीय अपील पर राज्य सूचना आयोग ने की सुनवाई; डीग जिले की ग्राम पंचायत जनूथर का है मामला – Jaipur News


डीग जिले की तहसील जनूथर की ग्राम पंचायत जनूथर ने अपीलार्थी के पिता नन्नू सिंह को साल 2021-22 जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में नोटिस जारी किया गया था। अपीलार्थी ने इस संबंध में साल 2021 में जारी किए गए नोटिस की कॉपी प्राप्त नहीं हुई थी। एडवोकेट महा

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एडवोकेट महावीर सिंह तेवतिया ने ग्राम पंचायत जनूथर की ग्राम विकास अधिकारी से फरवरी 2022 में सूचना मांगी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि लोक सूचना अधिकारी सुमन गुर्जर ने अधूरी सूचना दी थी। प्रथम अपील के बावजूद ग्राम पंचायत सरपंच की ओर से सूचना नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर को द्वितीय अपील पर राज्य सूचना आयोग ने सुनवाई की। अपीलार्थी महावीर सिंह तेवतिया और प्रत्यर्थी सुमन गुर्जर व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए। अपीलार्थी की दलीलों से सहमत होकर राज्य सूचना आयोग जयपुर ने प्रत्यर्थी को आदेश दिया कि वह 21 दिन में अपीलार्थी के पते पर डाक से सूचना भेजें।

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