Punjab Municipal Corporation-Council Elections Declared Holiday Update। Three university papers postponed | पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर छुट्‌टी का ऐलान: शराब की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध, 3 यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं स्थगित – Punjab News


पंजाब में 21 दिसंबर को पांच नगर निगम और 41 नगर कौंसिल के लिए होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने छुट्टी का ऐलान किया है। आयोग ने जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, वहां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट1881 के तहत सभी सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक छुट्टी घोष

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सरकारी कर्मचारी और अन्य कार्यकर्ता, जो नगर निगमों के वोटर हैं, लेकिन किसी अन्य स्थान पर काम करते हैं, उन्हें नियमों के अनुसार विशेष छुट्टी दी जाएगी। जिन स्कूलों की इमारतों का उपयोग चुनावों के लिए किया जा रहा है, उन स्कूलों में भी छुट्टी घोषित की गई है।

ड्राई डे का भी हुआ ऐलान

इसके अलावा 21 दिसंबर 2024 को पंजाब शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, 1958 और फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत नगर निगम चुनावों वाले क्षेत्रों को ‘क्लोज डे’ के रूप में घोषित किया गया है, ताकि इन क्षेत्रों में स्थित दुकानों, फैक्ट्रियों और व्यापारिक संस्थानों के कर्मचारी अपनी वोट डाल सकें। 21 दिसंबर को जिन नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, उनके अधिकार क्षेत्र को “ड्राई डे” के रूप में घोषित किया गया है।

तीन यूनिवर्सिटी ने पेपर स्थगित किए

गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने सूचित किया है कि उन्होंने 21 दिसंबर 2024 को होने वाली सभी वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं को किसी अन्य तिथि तक स्थगित कर दिया है। जो विद्यार्थी इन तिथियों पर विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले थे, वे नई तिथियों की जानकारी के लिए संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

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