शिरोमणि अकाली दल बिक्रम सिंह मजीठिया।
आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। आज दोनों पक्षाें की बहस पूरी हो गई है। अब हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर रख लिया है। अदालत द्वारा किसी भी समय फैसला सुनाया जा सकता है। करीब 13 दिनों से
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26 नवंबर को चार्जेस होंगे फ्रेम
यह मामला राज्य की विजिलेंस ब्यूरो की ओर से 25 जून को दर्ज किया गया था, जिसमें मजीठिया पर घोषित आय से लगभग 1200% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। जांच एजेंसी के अनुसार, उन्होंने 700 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अवैध तरीके से जुटाई, जो कथित रूप से 2013 के ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ी 540 करोड़ की धनराशि के मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अर्जित की गई। इस मामले में विजिलेंस की तरफ से 26 नवंबर को आरोपी पर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे।

डेरा ब्यास प्रमुख जेल में मिले
23 सितंबर को डेरा ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों नाभा जेल में उनसे मिलने पहुंचे थे। यह मुलाकात करीब आधे घंटे चली थी। जेल में उनकी बहन भी मिलने आई थी।
सरकार ने केस चलाने की परमिशन दी
आय से अधिक संपत्ति मामले में अब बिक्रम मजीठिया पर अदालत में केस चलेगा। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह अनुमति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत दी गई है। इससे पहले राज्य कैबिनेट ने 8 सितंबर को इस पर सिफारिश भेजी थी

