बरेली कोर्ट ने यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है।
बरेली कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिसमें 24 वर्षीय महिला के पति को 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला पास्को एक्ट कोर्ट प्रथम ने सुनाया है। इसके बाद महिला के पति को जेल भेज दिया गया। पीड़िता का कहना है कि मैं हमेशा मरते दम तक अपने पति क
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महिला इस समय 6 माह की प्रेग्नेंट है, जिसके दो बच्चे हैं। इस केस को लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता फीरोज मोहम्मद ने बताया कि हम हाईकोर्ट जाएंगे, और उम्मीद है कि महिला के पति को जल्द ही राहत मिलेगी। अपराध के समय इस महिला की उम्र 15 साल थी।
पहले जानिए क्या है पूरा मामला
बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 28 मार्च 2015 को भमोरा थाने में FIR दर्ज कराई थी। कि मेरी 15 वर्षीय बेटी को फर्रुखाबाद जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने बहला फुसलाकर अगुवा कर लिया। लड़की और लड़का दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। लड़की अधिक पढ़ी हुई नहीं है।
ऐसे में कक्षा 2 की TC के आधार पर उसकी उम्र निर्धारित हुई, लेकिन जब पुलिस ने कोर्ट में लड़की के बयान दर्ज कराए तो वह अपने प्रेमी के पक्ष में उसने बयान दिए। लेकिन लड़की का पिता जो इस केस में वादी रहा, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी नाबालिग है। भमोरा पुलिस ने युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।

लड़की की तरफ से केस लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता फीरोज अहमद।
इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल समेत 7 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। जेल जाने के तीन महा माह बाद युवक को जमानत मिल गई। लड़की के पिता की तरफ से जो मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसमें पुलिस ने धारा 363, 366, पोक्सो और रेप की धारा में चार्जशीट दाखिल की।
2020 में प्रेमी के साथ की शादी
साल 2020 में जब लड़की बालिग हुई तो वह अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई, और दोनों ने लव मैरिज कर ली। लड़की नोएडा में अपने पति के साथ रहने लगी। यही पति रेप व अपहरण के मामले में जमानत पर रहा था। इस समय लड़की यानी महिला की उम्र 24 साल है। और उसके पति की उम्र 31 वर्ष है। पति ग्रेजुएशन कर चुका है जो नोएडा में प्राइवेट नौकरी कर रहा है। बालिग होने के बाद लड़की ने जहां शादी की तो दो बच्चे पैदा हुए। और वह अपने पति के साथ नोएडा में ही रह रही है। कोर्ट में यह केस था इसलिए लड़की बयान में अपने पति के पक्ष में रही। लेकिन जिस समय अपराध घटित हुआ वह नाबालिग थी।
बाद में जब बेटी ने अपने प्रेमी के साथ शादी की तो उसके पिता भी साथ में खड़े हो गए। लेकिन केस कोर्ट में चला रहा। 4 जुलाई 2024 को कोर्ट ने इस मामले में लड़की यानी महिला के पति को 7 साल की सजा सुनाई और कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया।
कोर्ट में दिए गए लड़की के बयान के बारे में जानिए
अधिवक्ता फीरोज अहमद के अनुसार, लड़की ने कोर्ट में अपने बयान में कहा था मुझे अनुज (काल्पनिक नाम) बहला फुसलाकर नहीं ले गया था। मैं अपनी मर्जी से अनुज के साथ गई थी। मेरे पिता ने स्कूल में मेरी उम्र कम करके लिखवाई थी। घटना के समय मैं 18 साल की थी। मैं अनुज से प्यार करती हूं,अपनी मर्जी से अनुज से शादी की थी। मैने अनुज से अपनी मर्जी से शारीरिक सम्बंध बनाए थे। लड़की ने अपने बयान में यह भी कहा था कि अनुज ने किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया। मैं अनुज के साथ ही जाना चाहती हूं। मैं 2 माह उसके साथ भी रही, और उससे खुश हूं।
जिससे प्यार किया, हमेशा उसके साथ
अधिवक्ता फिरोज अहमद ने बताया कि कि पिछले 9 साल में 220 तारीख कोर्ट में लगी हैं। पहले दिन से ही मैं इस केस को देख रहा हूं। लड़की ने पहले दिन भी बयान में यह कहा था कि मैं अपनी मर्जी से घर से गई हूं, मेरे पिता ने गलत तरह से जेवर ले जाने व नाबालिग का केस दर्ज कराया। लेकिन लड़की की कक्षा 2 की ही एक टीसी मिली, उस के आधार पर घटना के समय वह नाबालिग ही थी।
लेकिन बालिग होने पर लड़की ने उसी लड़के से शादी की और अपने पति के साथ रहने लगी। लड़की यानी महिला ने अब पति को 7 साल की सजा सुनाए जाने पर कहा कि मैं हमेशा प्यार करती हूं जिससे प्यार किया उसके साथ ही अपनी मर्जी से गई, और फिर शादी की। हमेशा पति के साथ ही रहूंगी।
