PSPCL Electricity Cess Issue vs Municipal Corporation Mohali Case Hearing Punjab & Haryana High Court Update | बिजली बिल के सेस का मामला पहुंचा हाईकोर्ट: मोहाली के डिप्टी मेयर ने दायर की याचिका, चार हफ्ते में दाखिल करना होगा जवाब – Punjab News


पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) द्वारा तय नियमों के मुताबिक मोहाली नगर निगम को बिजली बिलों के सेस में बनता हिस्सा न देने का मामला की पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। अदालत ने अब PSPCL को चार हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने के आद

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हाईकोर्ट में यह याचिका मोहाली के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी की तरफ से दाखिल की गई है। उन्होंने अदालत से विनती की है कि संस्थान को आदेश दिए जाएं कि सेस की दो फीसदी रकम नियमित तौर पर निगम को दी जाए। साथ ही 2021 से लेकर अब तक की बकाया रकम तुरंत दी जाए। साथ ही दस फीसदी कटौती को रोका जाए।

2017 में जारी हुई थी नोटिफिकेशन

बेदी ने बताया कि 2017 की नोटिफिकेशन अधीन PSPCL की तरफ से बिजली बिलों पर लगाया जाने वाला दो फीसदी सेस नगर निगम को देना होता है, लेकिन 2021 तक दी गई रकम में दस फीसदी गलत तरीके से कटौती की गई। 2021 के बाद एक पैसा भी नगर निगम को नहीं दिया गया।

मोहाली नगर निगम की आमदनी के स्त्रोत बहुत कम है। नगर निगम की वित्तीय हालत बहुत खराब है। नगर निगम के पास रखरखाव के लिए भी पैसे नहीं है। डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी के वकील रंजीवन ने बताया कि इस मामले में पहले पीएसपीसीएल ने बताया कि जल्दी ही स्थिति साफ होगी।

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