Property worth Rs 12.37 crore will be confiscated in drug smuggling case | पंजाब के DSP भेला ड्रग केस में प्रॉपर्टी होगी जब्त: 17 लोगों को कोर्ट ने सुनाई थी सजा, 6 हजार करोड़ की तस्करी का मामला – Punjab News


जगदीश भोला से जुड़े ड्रग तस्करी केस में 12.37 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त होगी।

पंजाब में ईडी की विशेष अदालत ने 6 हजार करोड़ रुपये के ड्रग तस्करी मामले में 17 लोगों को कुछ दिन पहले सजा सुनाई थी। दोषियों में पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी जगदीश भेला, उनकी पत्नी और ससुर भी शामिल हैं।

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वहीं, इस मामले में शामिल सभी दोषियों की 12.37 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। यह संपत्ति ईडी ने वर्ष 2014, 2015 और 2018 में जब्त की थी। इस मामले में कुल 95 करोड़ रुपये की अटैच की गई थी।

इस मामले में सुनाई थी अदालत ने सजा

इस दौरान जगदीश भोला, मनप्रीत, सुखराज, सुखजीत सुखा, मनिंदर, दविंदर सिंह हैप्पी, अवतार सिंह को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि जगदीश भोला की पत्नी गुरप्रीत कौर, अवतार की पत्नी संदीप कौर, जगमिंदर कौर औलाख, गुरमीत कौर, आरामजीत सिंह और भोला के ससुर दिलीप मान को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है।

वहीं, गुरप्रीत सिंह, सुभाष बजाज और अंकुर बजाज को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में कुल 23 आरोपी थे। इनमें से चार की मौत हो चुकी है। भोला के पिता बलशिंदर भी इस मामले में आरोपी थे, हालांकि उनकी मौत हो चुकी है। जबकि 2 लोग इस मामले में पीओ हैं।

11 साल पहले सामने आया था मामला

यह मामला साल 2013 में सामने आया था। जब पंजाब पुलिस ने इस मामले में अर्जुन अवॉर्डी पहलवान रुस्तम-ए-हिंद और पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी जगदीश सिंह भोला को गिरफ्तार किया था। तब पता चला था कि यह रैकेट पंजाब से लेकर विदेशों तक फैला हुआ है।

इस केस के सामने आने से पंजाब की राजनीति से लेकर खेल जगत में भूचाल आ गया था। वहीं, राज्य के कई नेताओं पर भी सवाल उठे थे। जांच में पता चला था कि यह ड्रग रैकेट 6 हजार करोड़ का है। साल 2019 में इस मामले में सीबीआई की अदालत ने 25 लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई थी।

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