Prohibition on protests at Collector and SP office | कलेक्टर व एसपी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन पर रोक: 100 मीटर तक का क्षेत्र प्रतिबंधित, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई – Ratlam News


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम ने कलेक्टर व एसपी ऑफिस पर परिसर में धरना, प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। दोनों कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी सभा, धरना व प्रदर्शन नहीं कर पाएगा।

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कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय परिक्षेत्र व उसके बाहर 100 मीटर के क्षेत्र में कोई भी दल, संगठन, समूह अपनी मांगों एवं समस्याओं को लेकर धरना, प्रदर्शन नहीं करेगा। ना ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करेगा।

यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी माना जाएगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिला दंडाधिकारी द्वारा उपरोक्त आदेश लोक प्रशांति कायम रखने किसी अप्रिय स्थिति और जन धन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से आगामी दो माह तक के लिए जारी किया है।

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