Post Office Small Savings Scheme Rules Update | SCSS | मैच्युरिटी के बाद पैसे नहीं निकाले तो खाता फ्रीज होगा: इसके बाद पैसे नहीं निकलेंगे, जानें क्या हैं पोस्ट-ऑफिस स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के नए नियम

नई दिल्ली4 दिन पहले

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पोस्ट ऑफिस ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स से जुड़े ऐसे खातों की पहचान और फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो मैच्योर होने के तीन साल बाद तक भी एक्टिव नहीं हैं। इसका मकसद इन पैसों को सुरक्षित रखना और अनधिकृत लेन-देन रोकना है। डाक विभाग जनवरी और जुलाई में ऐसे खातों की जांच करेगा।

अगर आपका अकाउंट मैच्योर हो चुका है और आपने ना तो रकम निकाली है और ना ही अवधि को बढ़ाया है, तो उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। यानी आप डिपॉजिट, विड्रॉल या ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

किन खातों पर पड़ेगा असर? यह नियम सभी प्रमुख स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर लागू होगा, जैसे: टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, पीपीएफ, सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी), रिकरिंग डिपॉजिट।

अकाउंट दोबारा कैसे एक्टिव करें? अगर आपका खाता फ्रीज हो गया है, तो उसे दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको पास के पोस्ट ऑफिस जाकर खाते और अपनी पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट जमा कराकर शुरू करा सकेंगे।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 7.1% ब्याज दर अभी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। वहीं सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिल रहा है। स्मॉल सेविंग्स स्कीमों पर ब्याज दरें 4% से 8.2% के बीच हैं।

हाउसहोल्ड सेविंग का मेजर सोर्स हैं ये स्कीम स्मॉल सेविंग स्कीम भारत में हाउसहोल्ड सेविंग का मेजर सोर्स हैं और इसमें 12 इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। इन स्कीम्स में डिपॉजिटर्स को उनके पैसे पर तय ब्याज मिलता है। सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स से हुए कलेक्शन को नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (NSSF) में जमा किया जाता है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स सरकारी घाटे के फाइनेंसिंग की सोर्स के रूप में उभरी हैं।

क्लासिफिकेशन

स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट को तीन भागों में बांटा जा सकता है:

  • पोस्टल डिपॉजिट: सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और मंथली इनकम स्कीम
  • सेविंग सर्टिफिकेट: नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और किसान विकास पत्र (KVP)
  • सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स: सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

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