मुंगेर में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौधरी ने बुधवार को हवेली खड़गपुर थाना से जुड़े एक मामले में एक्शन लिया है। आरोपित कुंदन कुमार को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत सजा के बिंद
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इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार वैश्य ने बहस में भाग लिया। विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार वैश्य ने बताया कि इस मामले में आरोपी कुंदन कुमार ने सूचक की बच्ची को अपनी बाइक पर बैठा कर घर छोड़ने की बात कही। उसे लेकर फरार हो गया। वह ओडिशा के विशाखापट्टनम चला गया।

वहां से लौटने के क्रम में पुलिस ने कजरा से पीड़िता को बरामद किया। उस समय भी कुंदन कुमार पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले में न्यायालय ने आरोपित को भारतीय दंड विधान तथा पाक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।