PI reached the court as soon as non-bailable warrant was issued | नॉन बेलेबल वारंट जारी होते ही कोर्ट पहुंचा PI: कोर्ट में हाजिर नहीं होने वाले पीआई को एक घंटा बैठाया, 2500 जुर्माना भी लगाया – Gujarat News

वराछा थाना के पुलिस इंस्पेक्टर अल्पेश गाबानी।

सूरत की एक कोर्ट के आदेश के बावजूद चोरी का माल-सामान पेश नहीं करने और खुद भी हाजिर नहीं होने वाले वराछा थाना के पुलिस इंस्पेक्टर अल्पेश गाबानी को कोर्ट ने कस्टडी में लिया। कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद पीआई जमानत के कागजात लेकर कोर्ट पहुं

.

नॉन बेलेबल वारंट जारी होने पर तुरंत कोर्ट पहुंचा
मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2006 की चोरी के केस से जुड़े माल-सामान और दस्तावेज के लिए पुलिस इंस्पेक्टर अल्पेश गाबानी के खिलाफ वारंट जारी करने के बाद भी वह हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट ने आखिरकार नॉन बेलेबल वारंट जारी किया तब कहीं जाकर पुलिस इंस्पेक्टर कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने उसे एक घंटे तक कस्टडी में बैठने के लिए कहा।

पहले भी कोर्ट से कहा था कि 'मैं गजटेड अफसर हूं, मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते'।

पहले भी कोर्ट से कहा था कि ‘मैं गजटेड अफसर हूं, मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते’।

पहले भी विवाद में रहा है पीआई गाबानी
इससे पहले भी पुलिस इंस्पेक्टर अल्पेश गाबानी विवाद में रहे हैं। 8 अप्रैल 2024 को पीआई गाबानी ने कोर्ट में माफी मांगी थी। उनके व्यवहार को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कोर्ट में दस्तावेज पेश करने में विलंब किया था।

कोर्ट ने शोकॉज नोटिस भेजकर हाजिर रहने को कहा था, लेकिन गाबानी ने कोर्ट से कहा था कि ‘मैं गजटेड अफसर हूं, आप मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते’। इस विवाद के बाद खुद पुलिस इंस्पेक्टर को एसीपी के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। आखिरकार गाबानी ने कोर्ट के समक्ष पेश होकर माफी मांगी थी।

कोर्ट में पुलिस इंस्पेक्टर खुद ही अपने नॉन बेलेबल वारंट के कागजात लेकर हाजिर हो गया।

कोर्ट में पुलिस इंस्पेक्टर खुद ही अपने नॉन बेलेबल वारंट के कागजात लेकर हाजिर हो गया।

कई बार नोटिस जारी कर चुकी थी कोर्ट
वर्ष 2006 में वराछा पुलिस थाने में चोरी का एक मामला दर्ज हुआ था। सेशंस केस नंबर 77/2019 के तहत इस चोरी के मामले की एडिशनल सेशंस कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी। इस केस से संबंधित कागजात तथा माल-सामान मांगने के बाद काफी समय से कोर्ट में यह मामला लंबित था। वराछा पुलिस थाना के पुलिस इंस्पेक्टर अल्पेश गाबानी को बार-बार नोटिस तथा बेलेबल वारंट जारी करने के बाद भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ।

नॉन बेलेबल वारंट लेकर कोर्ट पहुंचा पीआई
कोर्ट की तरफ से वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस इंस्पेक्टर गाबानी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, आखिरकार कोर्ट ने पीआई के विरुद्ध नॉन बेलेबल वारंट जारी किया। इसके बाद पीआई कोर्ट में हाजिर हुआ तो कोर्ट ने उसे 1 घंटे तक अपनी कस्टडी में रखा और 2500 रु. जुर्माना भी लगाया। कोर्ट में पुलिस इंस्पेक्टर गाबानी खुद ही अपने नॉन बेलेबल वारंट के कागजात लेकर हाजिर हो गया।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *