PF Amount Withdrawal Update; ATM | EPFO New Facility | एटीएम से निकाल सकेंगे PF का 50% पैसा: EPFO अगले साल से दे सकता है नई सुविधा, इससे जरूरत के समय जल्दी पैसा मिलेगा

नई दिल्ली4 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

PFकर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ग्राहकों को बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करने की योजना पर काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, नए प्रावधानों के तहत भविष्य निधि (PF) की कुल जमा राशि का 50% एटीएम जैसे कार्ड से निकाल सकेंगे।

केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने इस सेवा के अगले साल से शुरू किए जाने की संभावना जताई है। केंद्रीय श्रम सचिव डावरा ने शुक्रवार को बताया कि नए सिस्टम में ऐसे EPFO सब्सक्राइबर जिनका निधन हो चुका है, उनके वारिस भी ATM के जरिए क्लेम सेटलमेंट के बाद ATM से पैसे निकाल सकते हैं।

नौकरी जाने पर एक माह के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।

PF निकासी इनकम टैक्स के नियम कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। कुल अवधि कम से कम 5 साल होना जरूरी होता है। अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले PF खाते से 50 हजार रुपए से ज्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% TDS देना होगा। हालांकि, अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H सबमिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है।

खबरें और भी हैं…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *