Petition filed in High Court against former Meerut Commissioner | मेरठ के पूर्व कमिश्नर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दर्ज: समाजसेवी संदीप पहल बोले- न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना गलत – Meerut News

मेरठ के सेंट्रल मार्केट में आवासीय प्लॉट में बनी दुकानों के ध्वस्तीकरण के आदेया के बाद 22 दुकानों को तोड़ दिया गया था। इसके बाद 27अक्टूबर को मेरठ मंडल के आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया था। इसको लेकर न्यायालय

.

ध्वस्तीकरण रोकने का आदेश

ध्वस्तीकरण रोकने का आदेश

पत्र भेजकर आदेश वापस की मांग

डॉ संदीप पहल ने बताया कि उन्होंने जो लोग इस आदेश से पहले हुई मीटिंग में शामिल थे , उनको पत्र भेजकर यह मांग की थी कि यह आदेश वापस लिया जाए। ताकि न्यायालय के आदेश की अवहेलना न हो लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो मैंने हाईकोर्ट में कोर्ट की अवहेलना करने की याचिका दायर की है।

राजनैतिक दबाव के चलते हुए आदेश- डॉ संदीप पहल

उन्होंने आरोप है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने में लग गए थे , उन्हीं के द्वारा यह आदेश कराया गया था। ऐसे में यह आदेश सीधे तौर पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहा था। अगर ध्वस्तीकरण का आदेश का था तो उस पर कोई रोक कैसे लगा सकता है।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *