पेंड्रा में एक नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपराध के मात्र 8 महीने के भीतर आया है। घटना 14 जनवरी 2025 की है।
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कोटमीकला चौकी क्षेत्र के एक गांव में पीड़िता के परिजन खेत में काम करने गए थे। उसका भाई पिकनिक पर गया था। दोपहर में पीड़िता नदी से नहाकर लौटी थी। वह घर में अकेली थी। इसी दौरान पड़ोसी पंकज पठारी जबरन घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया।
एक हजार रुपए का अर्थदंड
पेंड्रा थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने आरोपी पंकज पठारी उर्फ पंकज टेकाम को पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
7 साल के सश्रम कारावास की अतिरिक्त सजा
कोर्ट ने बीएनएस एक्ट की धारा 332(ख) के तहत 7 साल के सश्रम कारावास की अतिरिक्त सजा भी सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदंड न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में शासन की ओर से विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।