Panchkula murder convict sentenced 8 years imprisonment  | पंचकूला में हत्या के दोषी को 8 साल की सजा: 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया; भाभी पर किया था डंडा से वार – Chandigarh News


पंचकूला के एडिशनल सेशन जज प्रवीण कुमार लाल की अदालत ने आज मर्डर के एक मामले में दोषी को 8 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

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दोषी अजय उर्फ रिंकू निवासी गांव इस्लामनगर, पिंजौर ने अपनी भाभी पर डंडा से वार किया था। जिसकी कुछ दिन चले इलाज के बाद मौत हो गई थी।

पुलिस के मुताबिक, यह मामला 17 अप्रैल 2019 को दर्ज किया गया था, जब रामलाल, निवासी इस्लामनगर, ने पुलिस थाना पिंजौर में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता रामलाल ड्राइवर का काम करता है, अपने परिवार के साथ इस्लामनगर में अपनी माता और भाई के साथ रहता है।

अप्रैल 2019 में हुआ था झगड़ा

रामलाल ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी के साथ 12 अप्रैल 2019 को उसके भाई और माता ने झगड़ा किया था। इस झगड़े के दौरान, रामलाल के छोटे भाई ने उसकी पत्नी के सिर पर जोर से डंडा मारा, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई।

घायल अवस्था में उसकी पत्नी को सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। वहां 13 अप्रैल 2019 को उसकी पत्नी के सिर का ऑपरेशन हुआ और 14 अप्रैल 2019 को गले का ऑपरेशन किया गया।

इलाज के बावजूद महिला की कुछ दिनों बाद मौत

इस मामले में 17 अप्रैल 2019 को पिंजौर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि, इलाज के बावजूद महिला की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई, जिसके बाद पुलिस ने केस में धाराएं बढ़ाते हुए धारा 452, 307, 506, 120बी और 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस मामले की जांच एएसआई आनंद सिंह द्वारा की गई थी।

इस मामले की सुनवाई के बाद आज अदालत ने अजय उर्फ रिंकू को दोषी करार देते हुए 8 साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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