PAN Card Status Checking Process Explained; How To Check | Business News | कहीं आपका पैन भी तो नहीं हो गया है बंद: ITR फाइल करने के लिए इसका एक्टिव होना जरूरी, यहां देखें चेक करने की प्रोसेस

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नई दिल्ली8 घंटे पहले

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वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR 31 जुलाई तक फाइल करना है। टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन (इंदौर) बताते हैं कि ITR फाइल करने के लिए आपके पैन का आधार से लिंक होना जरूरी है। क्योंकि ऐसे पैन जो आधार से लिंक नहीं है उन्हें इनएक्टिव कैटेगरी में डाल दिया जाता है।

इसे फिर से एक्टिव करने के लिए आपको इसे आधार नंबर से लिंक करना या करवाना होगा। इसके लिए सरकार 1 हजार रुपए का शुल्क ले रही है। आप आधार केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर या खुद ही आधार-पैन लिंक कर सकते हैं।

अगर लिंक नहीं है तो खुद ही कर सकते हैं लिंक जिन लोगों ने पैन-आधार लिंक नहीं है, वे 1000 रुपए की फीस देकर लिंक कर सकते हैं। आप खुद भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिशियल साइट के जरिए पैन-आधार लिंक किए जा सकते हैं।

इन लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है जरूरी

  • अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है।
  • यदि आपके नाम पर विदेश में कोई प्रॉपर्टी हो।
  • वित्त वर्ष के दौरान यात्रा पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया हो।
  • वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल आया हो।
  • कुल बिक्री या व्यावसायिक प्राप्तियां 60 लाख रुपए से ज्यादा हों।
  • वित्त वर्ष के दौरान बिजनेस से कुल प्राप्तियां 10 लाख रुपए से ज्यादा हों।
  • टैक्स कटौती ~25,000 या ज्यादा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ~50,000) हो।
  • बचत खाते में कुल जमा 50 लाख रुपए से ज्यादा हो।
  • करंट अकाउंट में कुल जमा राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक हो।

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