Pakistan- Imran Khan gets bail in second Toshakhana case | पाकिस्तान- इमरान खान को तोशाखाना के दूसरे मामले में जमानत: रिहाई को लेकर स्थिति साफ नहीं; 474 दिन से जेल में बंद हैं पूर्व PM


1 घंटे पहले

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जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना से जुड़े दूसरे मामले (तोशाखाना केस-II) में जमानत मिल गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत के तौर पर 10 लाख पाकिस्तानी रूपए के बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया है। इमरान खान पिछले साल 5 अगस्त से जेल में बंद है। हालांकि जमानत मिलने के बाद इमरान को रिहा किया जाएगा या नहीं, ये अभी साफ नहीं है।

पहले से जेल में बंद इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इस साल 13 जुलाई को तोशाखाना केस-II में जेल से ही गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पिछले महीने 24 अक्टूबर को बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

इससे पहले पिछले हफ्ते गुरुवार को पाकिस्तान की एक अदालत में तोशाखाना केस-II में इमरान और बुशरा को बरी करने के लिए सुनवाई हुई थी। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।

474 दिन से जेल में बंद है इमरान

इमरान अलग-अलग मामलों में 474 दिनों से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। इस्लामाबाद की स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त, 2023 को तोशाखाना केस में दोषी करार दिया था।

इसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें 2 और मामलों में दोषी करार दिया गया था। हालांकि इन सभी मामलों में इमरान को बरी किया जा चुका है। 13 जुलाई को फर्जी निकाह मामले में रिहाई के बाद उन्हें तोशाखाना केस-II मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था।

इमरान खान से जुड़े प्रमुख मामलों की डिटेल्स

केस- 1 बुशरा बीबी के पूर्व पति, खावर फरीद मनेका ने बुशरा और इमरान पर आरोप लगाया था कि दोनों ने गैर इस्लामिक तरीके से शादी की है। बुशरा के तलाक के बाद इद्दत का समय पूरा होने से पहले ही खान ने उनसे शादी कर ली थी।

इस मामले में 3 फरवरी को बुशरा और इमरान को दोषी ठहराया गया था। उन्हें 7 साल की सजा और 5 लाख पाकिस्तानी रूपए का जुर्माना लगाया था। इस केस में दोनों को 13 जुलाई को रिहाई मिली।

केस-2 इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 जून को इमरान खान को सबूतों के अभाव में साइफर केस (सीक्रेट लेटर चोरी) में बरी कर दिया था। उनको इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। इमरान खान को 29 अगस्त 2023 को साइफर गेट स्कैंडल में हिरासत में लिया गया था।

केस-3 तोशाखाना केस में खान को 1 अप्रैल को रिहा कर दिया गया था। उनकी 14 साल की सजा को रद्द कर दिया गया था।

केस-4 तोशाखाना से जुड़ा दूसरे मामले में इमरान को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। ये केस तोशाखाना के पहले मामले का फॉलो-अप था। पहले मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा पर दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले उपहारों की जानकारी छिपाने और उन्हें बाजार में बेचने का आरोप लगा था। 20 नवंबर यानी आज इसी मामले में जमानत मिली है।

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा को 10 लाख रूपए की जमानत पर रिहा किया है। पूरी खबर यहां पढ़े…

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