इंश्योर्ड ट्रक के एक हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बावजूद क्लेम रद्द करना टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने इसे 20 लाख रुपए की आईडीवी 9 प्रतिशत ब्याज समेत देने के आदेश दिए। वहीं, 20 हजार रुपए हर्ज
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जिला सोलन (हि.प्र) के हरबंस लाल ने यह शिकायत दी थी। वह हिमाचल नंबर के इस ट्रक के मालिक थे जिससे कमर्शियल एक्टिविटी कर गुजारा करते थे। 17 जनवरी 2023 को ट्रक को गढ़शंकर से होशियारपुर ले जाते वक्त रास्ते में अचानक नीलगाय आ गई थी। अचानक ब्रेक लगाने पर ट्रक अंधेरे में पेड़ से जा टकराया और पलट गया था। इसमें भारी नुकसान हुआ। मामले में डीडीआर भी हुई थी। क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी दी गई थी।
हालांकि कंपनी द्वारा क्लेम रद्द कर दिया गया। शिकायतकर्ता का कहना था कि ट्रक की इंश्योर्ड डिक्लेर्क्ड वेल्यू (आईडीवी) 20 लाख रुपए थी। जवाब में कंपनी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने ट्रक के ड्राइवर को लेकर कुछ जानकारी छुपाई थी, हादसे के वक्त वह ट्रक नहीं चला रहा था। यह पॉलिसी की नियम-शर्तों की उल्लंघना थी। ऐसे में क्लेम रद्द किया गया। वहीं शिकायतकर्ता का दावा था कि ट्रक
संबंधित ड्राइवर ही चला रहा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने इंश्योरेंस कंपनी को यह आदेश जारी किए।