नूंह में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दल सुबह 6 से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का बजा सकते हैं। जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
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खड़गटा ने कहा कि लाउडस्पीकर चाहे किसी वाहन पर लगे हों या स्थिर स्थिति में हों या फिर चुनाव प्रचार के उद्देश्य से आयोजित सार्वजनिक बैठक, जुलूस में लगे हों। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अंधाधुंध न करें लाउडस्पीकर का उपयोग
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि तय मानकों से अधिक आवाज में तथा अंधाधुंध लाउडस्पीकर का उपयोग न किया जाए। क्योंकि इससे बीमार लोगों को परेशानी हो सकती है। अधिक आवाज से लोगों के मस्तिष्क की गतिविधियां बाधित हो सकती हैं और आम जनता की शांति व उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। विशेष रूप से छात्र समुदाय को भी इससे परेशानियां हो सकती हैं।
उन्होंने कहा कि चुनाव अवधि के दौरान चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर महत्वपूर्ण साधनों में से एक हैं। लेकिन विषम समय, विषम स्थानों पर बहुत तेज आवाज में लाउडस्पीकर के अंधाधुंध उपयोग को नियंत्रित करने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।
लिखित परमिशन रखनी होगी साथ
उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या कोई भी अन्य व्यक्ति जो ट्रक, टेंपो, कार, टैक्सी, वैन, तिपहिया वाहन, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि सहित वाहनों पर अगर लाउडस्पीकर का उपयोग करता है। तो उन वाहनों का पंजीकरण, लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति साथ रखनी होगी। कोई भी वाहन जिस पर लिखित परमिट के बिना लाउडस्पीकर का उपयोग पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में लाउडस्पीकर सहित सभी उपकरणों के साथ वाहन को तुरंत जब्त किया जा सकता है।