Now security will not be available for free in Punjab | पंजाब में अब फ्री में नहीं मिलेगी सिक्योरिटी: पुलिस ने तैयार किया ड्रॉफ्ट, हाईकोर्ट में दी जानकारी, जुलाई से हो सकता है लागू – Punjab News


पंजाब पुलिस ने वीआईपी सिक्योरिटी को लेकर तैयार किया ड्रॉफ्ट।

पंजाब में अब वीआईपी लोगों को फ्री में सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि उनको इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। इस संबंधी एक ड्रॉफ्ट पुलिस विभाग की तरफ से तैयार किया गया है। जिसके बारे में पुलिस ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जानकारी दी है।

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इसके तहत तीन लाख से कम आय वालों और गवाहों को मुफ्त में सिक्योरिटी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य लोगों को भुगतान करना होगा। इस समय करीब 900 लोगों को पंजाब पुलिस की तरफ से सुरक्षा दी गई है। इस नए ड्रॉफ्ट को जुलाई से लागू किया जा सकता है।

तीन कैटेगरी में दी जाती है सिक्योरिटी
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब सरकार ने पुलिस सुरक्षा के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजऱ (सीओपी ) का ड्राफ्ट तैयार कर पेश किया है। इसमें पुलिस ने बताया है कि राज्य में 900 से अधिक लोगो को पुलिस सिक्योरिटी मुहैया करवाई गई।

इन लोगों को तीन कैटेगरी में रखा गया है। पहले स्थान पर राजनेता, दूसरे पर सेलिब्रिटी और तीसरे स्थान पर धार्मिक व सामाजिक संगठन के लोग हैं। हर तीन महीने के बाद सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा। उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

प्रति जवान सवा से डेढ़ लाख लिए जाएंगे

पुलिस ने नियमों के मुताबिक सुरक्षा की एवज में होने वाला खर्च उसी व्यक्ति से वसूलने का प्रावधान बनाया है, जिनकी आमदन 3 लाख से अधिक होगी। ऐसे लोगों से प्रति जवान सवा से डेढ़ लाख रुपए लिए जाएंगे। वहीं, जिसकी आमदन कम है, साथ ही उसे जान का खतरा है।

इसके साथ ही उसे धमकियां भी मिल रही हैं, तो ऐसे लोगों से सुरक्षा खर्च नहीं लिया जाएगा। वहीं, धार्मिक व सामाजिक नेताओं पर भी ड्रॉफ्ट लागू होगा। सेलिब्रेटी सुरक्षा चाहते है तो उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। हालांकि सीनियर सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों, जज, मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को इसमें छूट दी गई है।

39 लोग ही सिक्योरिटी के लिए कर रहे भुगतान

पंजाब पुलिस की तरफ से अदालत में बताया गया कि 900 लोगों को उनकी तरफ से सिक्योरिटी दी गई है। इसमें से केवल 39 लोग ही भुगतान कर रहे हैं। जबकि शेष कोई भी व्यक्ति भुगतान नहीं कर रहा है। इस चीज पर भी अदालत ने पुलिस को फटकार लगाई है।

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