Notorious criminal arrested with illegal weapon,Town And Chandi Police station Area,Ara Crime | भोजपुर में हथियार के साथ बदमाश गिरफ्तार: पांच महीने पहले जेल से आया था बाहर; मारपीट का मामला है दर्ज – Bhojpur News

अवैध हथियार के साथ गिरफ्तारी हुई है।

भोजपुर के चांदी थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जलपुरा गांव निवासी अनिल सिंह के रूप में हुई है, जो पहले से कई आपराधिक मामलों में आरोपित रह चुका है।

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थानाध्यक्ष राकेश रौशन ने बताया कि अनिल सिंह करीब पांच महीने पहले आर्म्स एक्ट के एक मामले में जेल भेजा गया था। हाल ही में जमानत पर छूटने के बाद वह फिर से गांव में सक्रिय हो गया और दहशत फैलाने के लिए खुलेआम हथियार लेकर घूम रहा था। इसकी सूचना गुप्त रूप से पुलिस को मिली।

थानाध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। देर रात पुलिस दल ने जलपुरा गांव में घेराबंदी कर छापेमारी की और आरोपी को मौके से हथियार समेत दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ।

एक कट्टा बरामद।

एक कट्टा बरामद।

दो आर्म्स एक्ट और एक मारपीट का मामला दर्ज

गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से दो आर्म्स एक्ट और एक मारपीट का मामला दर्ज है। ताजा बरामदगी के बाद उसके खिलाफ नया मामला भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसके आपराधिक नेटवर्क व संभावित सहयोगियों की जानकारी जुटाई जा रही है।

फायरिंग के मामले में तीन वांछित गिरफ्तार

टाउन थाना क्षेत्र के बिंद टोली मोहल्ला में हत्या की नीयत से की गई फायरिंग मामले में पुलिस ने तीन वांछित आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों में शुभम उर्फ राहुल यादव, सौरव राज उर्फ साहिल यादव और दशई उर्फ टूना शामिल हैं। तीनों बिंद टोली के ही निवासी हैं। इससे पहले इस मामले में एक अन्य आरोपित की गिरफ्तारी हो चुकी है।

गुप्त सूचना के आधार पर हुई गिरफ्तारी।

गुप्त सूचना के आधार पर हुई गिरफ्तारी।

मामला 13 जुलाई की रात का है, जब बिंद टोली निवासी जय प्रकाश ठाकुर के घर पर देर रात फायरिंग की गई थी। घटना के समय गृहस्वामी की पत्नी डौली देवी घर के दरवाजे पर खड़ी थीं। आरोपितों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने घर के अंदर भागकर जान बचाई।

इस संबंध में 14 जुलाई को डौली देवी ने सौरव, शुभम और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और हत्या की नीयत से फायरिंग करने का आरोप लगाया गया था।

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