इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सावन माह में भगवान शिव की मूर्ति तोड़ने व पुजारी पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोपी इज्जतनगर बरेली के शाहरूख की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा ऐसे लोगों पर नरम रुख से लोगों की धार्मिक भावनाओं व सामाजिक ताने-बाने को भारी
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याची के भाई साजिद खान ने एसपी को 23 जुलाई 2024 को पत्र भेजकर सूचना दी थी कि याची घटना के समय घर पर था। बाद में साढ़े आठ बजे मंडी बाज़ार गया था। सरकारी वकील का कहना था कि मूर्ति तोड़ने में वह शामिल था। सह अभियुक्त अरशद ने नाम लेकर कहा था कि शाहरुख जल्दी भाग नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। पुजारी राम किशन शर्मा व पत्नी अनीता चश्मदीद गवाह है। राम किशन पर याची द्वारा चाकू से हमला भी किया गया था। सह अभियुक्त अकरम मौके से पकड़ा गया है। चाकू भी झाड़ी से बरामद किया गया है। अपराध सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। इस आधार पर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।