नई दिल्ली8 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
भारत सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 1 अप्रैल से 17 दिसंबर (वित्त वर्ष 2024-25) के बीच सालाना आधार पर लगभग 16.45% बढ़कर 15.82 लाख करोड़ रुपए रहा। वित्त मंत्रालय ने आज (18 दिसंबर) प्रोविजनल डेटा जारी कर इस बात की जानकारी दी।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने बताया कि ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन साल-दर-साल 20.32% से ज्यादा बढ़कर 19.21 लाख करोड़ रुपए हो गया। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स यानी रिफंड से पहले का टैक्स कलेक्शन होता है।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर?
जो टैक्स सीधे आम आदमी से वसूला जाता है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स में कॉरपोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स आता है। शेयर या दूसरे संपत्तियों पर लगने वाला टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जो टैक्स सीधे आम जनता से नहीं लिया जाता, लेकिन उसकी वसूली भी आम जनता से ही होती है, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसमें एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, GST शामिल हैं।
पहले देश में कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। लेकिन 1 जुलाई 2017 से सभी प्रकार इनडायरेक्ट टैक्स को GST में शामिल कर लिया गया है। हालांकि, पेट्रोलियम पदार्थों और शराब पर लगने वाले टैक्स को अभी GST के दायरे से बाहर रखा गया है। टैक्स कलेक्शन को किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियों को दर्शाने वाला माना जाता है। भारत में इस साल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अच्छा रहा है।