मोहाली में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले डेराबस्सी निवासी राजेश कुमार के परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 1.27 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। राजेश भारतीय खाद्य निगम में मैनेजर पद पर कार्यरत थे। यह मुआवजा ट्रक चालक, मालिक और बीम
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बीमा कंपनी का दावा खारिज बीमा कंपनी ने दावा किया कि ट्रक चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वाहन के कागजात अधूरे थे। हालांकि, पर्याप्त सबूत पेश न करने के कारण ट्रिब्यूनल ने इसे खारिज करते हुए सभी पक्षों को संयुक्त रूप से मुआवजा देने के निर्देश दिए।
परिवार ने मांगा था 3 करोड़ का मुआवजा मृतक की पत्नी, बेटी, मां और दृष्टिहीन भाई ने याचिका में दावा किया था कि राजेश कुमार की मासिक आय 1,17,397 रुपए थी, जिससे परिवार का जीवन-यापन होता था। उन्होंने 3 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की थी। ट्रिब्यूनल ने परिवार के आर्थिक और मानसिक संकट को ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ 27 लाख रुपए मुआवजा तय किया।
क्या है मामला घटना 20 मार्च 2024 की है, जब राजेश कुमार अपनी बेटी रितिका के साथ करनाल से डेराबस्सी लौट रहे थे। दप्पर टोल प्लाजा के पास कार का टायर पंचर हो गया। टायर चेक करने के लिए जैसे ही राजेश बाहर निकले, तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक का पहिया उनके सिर पर चढ़ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। बेटी रितिका ने ट्रक का नंबर नोट कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अब ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार को राहत देते हुए मुआवजे का फैसला सुनाया।