मोहाली जिले (साहिबजादा अजीत सिंह नगर) में संचालित गैर-सरकारी संगठनों के लिए ‘किशोर न्याय अधिनियम’ के तहत पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जो बच्चों को आवास, भोजन, शिक्षा और चिकित्सा देखभाल जैसी मुफ्त सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।
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इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी नवप्रीत कौर ने बताया कि अगर कोई ऐसी संस्था अब तक पंजीकृत नहीं हुई है, तो उसे 12 दिसंबर 2024 से पहले खुद को पंजीकृत करवाना होगा। पंजीकरण के लिए संबंधित संस्थाओं को जिला बाल संरक्षण कार्यालय, कमरा नंबर 536, चौथी मंजिल, जिला प्रशासनिक परिसर, सेक्टर-76, साहिबजादा अजीत सिंह नगर में संपर्क करना होगा।
बेहतर देखभाल के लिए उठाया कदम
उन्होंने बताया कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। नवप्रीत कौर ने सभी संबंधित संस्थाओं से अपील की है कि वे समय पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज
जिला बाल संरक्षण कार्यालय ने पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी जारी की है, जिसमें संस्था का प्रमाण पत्र, बच्चों की सूची, संस्थान की गतिविधियों का विवरण और वित्तीय रिकॉर्ड शामिल हैं।