महेंद्रगढ़ के इस्लामपुर गांव में 17वीं और 18वीं शताब्दी पूर्व बने किले को हरियाणा सरकार ने संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। उपायुक्त डॉ विवेक भारती ने बताया कि विरासत एवं पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव कला रामचंद्रन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी हो
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उन्होंने बताया कि हरियाणा प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1964 की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विरासत और पर्यटन विभाग हरियाणा ने किला इस्लामपुर को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया है।
उन्होंने बताया कि किले की जमीन 8 कनाल 15 मरला है। जिसका स्वामित्व हरियाणा सरकार के पास है। यह एक वर्गाकार किला है, जो दो गांव इस्लामपुर और सरेली के बीच खेतों में है। इस किले में केवल एक ही प्रवेश द्वार है। किले की ऊंची दीवारों के प्रत्येक कोने पर बुर्ज है। हर दीवार पर सीढ़ियां हैं, जो ऊपर तक पहुंचने में सहायक हैं। किले के अंदर कमरों के अवशेष मिलते हैं।
इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इसे ऐतिहासिक संस्मारक पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत इसे संरक्षित किया है।