Life imprisonment to son who killed his mother | मां की हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कैद: काम-धंधा न करने पर डांटा था, सिर पर हथौड़ा मारकर कर दी थी हत्या – Gujarat News


राजकोट शहर में अपनी मां की हत्या करने वाले बेटे को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। शहर के जामनगर रोड पर घंटेश्वर 25 वारिया में वर्ष 2020 में मां ने काम धंधा करने के लिए डांटा तो बेटे प्रकाश राठौड़ ने विवाद और मारपीट के दौरान मां शेठानीबेन के सिर पर

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हालांकि इस मामले में शिकायतकर्ता समेत सभी गवाह मुकर गए, लेकिन सरकारी वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए राजकोट सेशन कोर्ट ने कड़ी सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है।

छोटे भाई को बताई थी हत्या की बात 7 जून 2020 को शिकायतकर्ता अरविंद उपेन्द्रभाई राठौड़ अपनी मां के घर जा रहे थे। इसी दौरान उसका भाई आरोपी प्रकाश उर्फ ​​रितिक उपेन्द्रभाई राठौड़ सड़क पर रिक्शा लेकर जाता दिखाई दिया, तब प्रकाश ने रिक्शा रोककर कहा कि रात 10.30 बजे हमारी मां शेठानीबेन से काम करने को लेकर झगड़ा हुआ था।

मां की रोज-रोज की बहस से तंग आकर मैंने झोपड़ी में पड़े हथौड़े से मां के सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वह लहुलुहान होकर पड़ी है। शिकायतकर्ता घर पहुंचा तो मां को इलाज के लिए 108 से राजकोट सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मां शेठानीबेन को मृत घोषित कर दिया था।

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