मार्च 2019 में मोरिंडा-कुराली रोड पर हुए हादसे में गांव रंगियां के रहने वाला 32 साल का हरदीप सिंह बाइक पर जा रहा था कि टिपर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में जख्मी हुए हरदीप सिंह के दाएं हाथ की उंगली मौके पर ही कट गई थी। वहीं दायां पैर इलाज के दौरान काटन
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इस केस में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 26.14 लाख रुपए का मुआवजा 7 प्रतिशत ब्याज के साथ देने के इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ित हरदीप सिंह के वकील ने कहा मार्च 2019 में उनका क्लाइंट अपने दोस्त परमिंदर सिंह से मिलने के लिए जा रहा था कि मोरिंडा-कुराली रोड पर लापरवाही और ओवर स्पीड से आ रहे एक टिपर चालक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। इसके बाद वह उसे घसीटता ले गया।