Lawyers’ services are not within the scope of consumer protection | सुप्रीम कोर्ट ने कहा: उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में नहीं वकीलों की सेवा – Patna News


सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह व्यवस्था दी है कि वकील द्वारा दी गई सेवा उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 के दायरे में नहीं आता है। ऐसे मामले में वकील की कोताही बताते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। जस्टिस बेला त्रिवेदी और पंकज मित्तल की

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फैसले में कहा गया है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वकील

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