DC उत्तम कुमार व SP गंगाराम पुनिया
करनाल में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए जिला उपायुक्त उत्तम कुमार ने 21 नवंबर से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 12वीं कक्षा तक छुट्टी घोषित की है। इससे पहले दो दिन पहले जिला उपायुक्त ने 5वीं कक्षा तक छुट्टी करने के आदेश जारी किए थे। छात्र
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स्कूलों को कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके शिक्षा जारी रखें। यह आदेश अगली सूचना तक प्रभावी रहेंगे। एक्यूआई में सुधार लाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है। अब तक 47 निर्माण कार्य स्थलों पर 45 लाख का जुर्माना ठोका जा चुका है। इसके साथ ही जिले भर में 21 फ्लाइंग टीमें गठित की गई है और पुलिस की टीमें भी एक्टिव मोड में है।
लगातार खराब होती करनाल की आबोहवा करनाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)वर्तमान में लगभग 139 है, जो स्वास्थ्य के लिए “संवेदनशील समूहों के लिए हानिकारक” कैटेगरी में आता है। एक्सपर्ट की माने तो इस स्थिति में संवेदनशील व्यक्तियों को घर के अंदर रहने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। प्रदूषण के इस लेवल पर बाहर व्यायाम करने से बचने और घरों की खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी गई है।
इन जिला में भी स्कूल बंद NCR में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में से 13 जिले रोहतक, भिवानी, पानीपत, जींद, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, सोनीपत, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम और झज्जर में 12वीं तक स्कूल बंद हैं। वहीं, करनाल में पहले 5वीं तक स्कूल बंद किए गए थे,लेकिन अब यहां भी 12वीं तक स्कूल बंद करने के आदेश जारी हो चुके है।
जारी किये गए ऑर्डर
निर्माणों पर पाबंदी जिला में सभी प्रकार की निर्माण व तोड़ फोड़ के कार्य बंद कर दिए गए हैं। डीसी ने कहा कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे धूल व धुआं उत्पन्न हो वह पाबंदी की श्रेणी में है। उन्होंने शहर में पड़े बिल्डिंग मैटेरियल को उठवाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निरंतर फील्ड में रहें और कड़ी नजर रखें।
ग्रेप 4 के नियमों की अहवेलना करने वाले पर सख्त करवाई की जाए तथा जुर्माना भी लगाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी अधिकारी जिला में ग्रेप 4 की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करे। इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
करनाल का AQI लेवल
ग्रेप-4 की उल्लंघना पर 45 लाख का जुर्माना डीसी ने बताया कि अब तक 142 निर्माण कार्य स्थलों का निगरानी टीमों द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसमें से ग्रेप 4 के नियमों की उल्लंघना करने वाले 47 निर्माण कार्य स्थलों पर लगभग 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला प्रशासन के पास 7 एंटी स्मोग गन, 13 वॉटर टैंकर व एक ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन उपलब्ध है। जिसके द्वारा निरंतर फील्ड में भी कार्य किया जा रहा है।
21 फ्लाइंग टीमें करेंगी निगरानी उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि ग्रेप चार की पाबंदियों को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए निरंतर निगरानी की जाएगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर अधिकारियों की अगुवाई में 21 फ्लाइंग टीमें गठित की गई हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित एसडीएम अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखेंगे। सभी टीमें प्रतिदिन निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने कहा कि पानी का छिड़काव कितने एरिया में किया है। ठोस कचरा प्रबंधन के तहत आगजनी, निर्माण कार्य व अन्य ऐसे कार्य जिनकी वजह से धुल व धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है। ऐसे कार्य में संलिप्त के खिलाफ नियमानुसार चालान करें।
वहीं एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा कि NCR क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रेप 4 के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। विशेष चैकिंग अभियान चला कर वाहनों की जांच की जा रही है और वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के चालान भी किए जा रहे हैं।