जगराओं में 13 साल पहले जमीन पर कब्जा करने को लेकर हुए विवाद में स्थानीय कोर्ट के ब्लाक समिति के पूर्व चैयरमेन और अकाली नेता समेत आठ लोगों को तीन तीन साल जेल की सजा सुनाई है। दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस केस में पुलिस की ओर से बनाए गए सभी आठ आरोपियों तीन तीन वर्ष की सजा सुनाई है। दस-दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जिन दोषियों को सजा सुनाई गई है, उसमें अकाली नेता एवं ब्लाक समिति के पूर्व चेयरमैन दीदार सिंह मलक सहित आठ दोषियों के नाम शामिल है। जिनमें गुरवंत सिंह, सरदारा सिंह, शेर सिंह, गुरबिंदर सिंह, राजेश तिवारी, मनिंदरजीत सिंह, एमएस व्हाईट शार्क मैरीन एकेडमी शामिल है। सभी दोषियों को सजा सुनाने के बाद कोर्ट की ओर से मुचलका राशि पर सभी की जमानत ली गई है और सभी को अपील करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।
क्या है पूरा मामला
यह मामला स्वर्णजीत सिंह निवासी रछीन के बयान पर पुलिस ने दर्ज किया था। स्वर्णजीत सिंह व उसका भाई सतंवत सिंह इस मारपीट की घटना के बाद दोनो गंभीर जख्मी हुए थे जिन्हें पहले रायकोट के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और वहा से बाद में सिविल अस्पताल भेज दिया गया। 8 नवंबर 2011 को घटी इस घटना के बाद पुलिस ने सतविंदर जीत सिंह के बयान तीन दिन बाद 11 नवंबर को दर्ज किए थे। इस केस की पहली सुनवाई 10 फरवरी 2014 को हुई थी।
गांव रछीन के रहने वाले स्वर्णजीत सिंह ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा था कि उसकी गांव में 11 मरले जमीन है जिस पर वो और उसका भाई संतवत सिंह खेती कर रहे थे। उस समय उनके सामने तीन गाड़ी आकर रुकी जिसमें से उक्त सभी आरोपी बाहर निकले और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसके बाद हमलावर फरार हो गए। जिसके बाद उसकी जेब सें नकदी और भाई के हाथ सें घड़ी भी गायब मिली।