औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में स्पेशल पोक्सो कोर्ट में गोह थाना कांड संख्या -92/14, पोक्सो केस नम्बर -26/21 में एक मात्र काराधिन अभियुक्त को सज़ा सुनाई गई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि गोह थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के अभियुक्त चन्दन कुम
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व्यवहार न्यायालय के मुख्य द्वार की तस्वीर
इस संबंध में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि गोह थाना क्षेत्र के एक गांव के पीड़िता छात्रा के पिता ने 16/ अगस्त/ 2014 को दर्ज कराई थी। आवेदन में उल्लेख किया कि मेरी नाबालिग लड़की ट्यूशन पढ़ने अपने गांव से गोह गई थी, तो अभियुक्त ने अपहरण कर लिया और गया जिला ले गया शहर ले कर चला गया था।
जब इस जानकारी के पुष्टि के लिए अभियुक्त के घर गए तो गाली-गलौज मारपीट करने लगा तो न्याय के लिए घटना के तीन दिन बाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आज करीब 10 साल बाद थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के अभियुक्त चन्दन कुमार को भादंवि धारा 376 में आने आजीवन कारावास और पचास हजार जुर्माना लगाया है तथा धारा-366 ए में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है।