Iraq Same Sex Marriage Bill Update; US | Iraq LGBT Rights | ​​​​​​​इराक में समलैंगिक संबंध अपराध घोषित: 15 साल की सजा होगी; समर्थक बोले- यह धर्म की रक्षा के लिए जरूरी


बगदाद4 दिन पहले

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इराक में बने नए कानून के मुताबिक, ट्रांसजेंडर लोगों को भी 3 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। (फाइल) - Dainik Bhaskar

इराक में बने नए कानून के मुताबिक, ट्रांसजेंडर लोगों को भी 3 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। (फाइल)

इराक की संसद ने शनिवार को समलैंगिक संबंधों (सेम-सेक्स रिलेशन) को अपराध घोषित करने वाला बिल पास हो गया है। BBC न्यूज के मुताबिक, इराक में अब समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 10-15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

नए कानून के मुताबिक, ट्रांसजेंडर लोगों को भी 3 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। इस फैसले का समर्थन करने वालों ने कहा है कि नए कानून के जरिए वो देश में धार्मिक भावनाओं की रक्षा करेंगे।

अलजजीरा के मुताबिक, इराक में अब समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले लोग और लिंग परिवर्तन सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को जेल में डाला जाएगा। इसके अलावा, जानबूझकर महिलाओं की तरह बर्ताव करने वाले पुरुष और पत्नी की अदला-बदली में शामिल लोगों को भी नए कानून के तहत जेल की सजा हो सकती है।

इराक में इससे पहले सेम-सेक्स रिलेशन के लिए अलग से कानून नहीं था। प्रॉस्टीट्यूशन कानून के तहत ही इसमें भई मौत की सजा दी जाती थी।

इराक में इससे पहले सेम-सेक्स रिलेशन के लिए अलग से कानून नहीं था। प्रॉस्टीट्यूशन कानून के तहत ही इसमें भई मौत की सजा दी जाती थी।

सेम-सेक्स संबंधों को बढ़ावा देने वालों को 7 साल की सजा
समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने वाले लोगों के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है। दरअसल, इराक में साल 1980 में प्रॉस्टीट्यूशन कानून में बदलाव करके इसमें समलैंगिक संबंधों के लिए मौत की सजा जोड़ी गई थी। इस फैसले का अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने विरोध किया, जिसके बाद इसमें दोबारा बदलाव किए गए हैं।

इराक के सांसद आमिर-अल-मामूरी ने शफाक न्यूज को बताया कि इस्लामी और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ जाने वालों पर लगाम लगाने के लिए यह कानून बेहद जरूरी है। इस बिल को अप्रैल की शुरुआत में ही पारित किया जाना था, लेकिन इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी की अमेरिकी यात्रा की वजह से इसे टाल दिया गया था।

अमेरिका बोला- यह कानून ह्यूमन राइट्स के खिलाफ
इराक में पारित हुए नए कानून का अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने विरोध किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कानून मानवाधिकारों को खतरा है। इससे इराक की अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश पर भी असर पड़ेगा।

वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने इस कानून को खतरनाक और चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा, “किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान के आधार पर टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। हम इराक की सरकार से अपील करते हैं कि वो मानवाधिकारों और लोगों की आजादी की रक्षा करें।”

ह्यूमन राइट्स वॉच की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक, इराक में LGBTQ समुदाय को लंबे से प्रताड़ित किया जाता रहा है। उनके खिलाफ किडनैपिंग, रेप, टॉर्चर और मर्डर की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। इराक के राजनेता और कई सोशल मीडिया यूजर भी LGBTQ के खिलाफ बयान देते रहते हैं।

दुनिया में समलैंगिकों की मौजूदा स्थिति क्या है?

  • PEW रिसर्च सेंटर ने LGBTQ+ समुदाय पर रिसर्च करने के बाद बताया कि कनाडा में सबसे ज्यादा 85% और US में 72% लोग LGBTQ+ को स्वीकार करते हैं।
  • लंबी लड़ाई के बाद आज फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, अमेरिका समेत दुनिया के 31 देशों के संविधान में सेम सेक्स के बीच शादी लीगल है।
  • भारत में 2018 तक सेम सेक्स के बीच शादी अपराध थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिकों के बीच सेक्स अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।
  • मूड ऑफ द नेशन के सर्वे के मुताबिक भारत में 62% लोग सेम सेक्स के बीच शादी को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे जाहिर होता है समाज अब भी LGBTQ+ को पूरी तरह स्वीकार नहीं करना चाहता।
  • यमन, ईरान, ब्रुनेई, नाइजीरिया, कतर समेत दुनिया के 13 देशों में आज भी सेम सेक्स रिलेशन वाले जोड़ों को मौत की सजा दी जाती है।

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