Indian Railways Tightens Emergency Quota Rules: Same-Day Requests for Tickets Banned | इमरजेंसी ट्रेन-टिकट के लिए एक दिन पहले करना होगा आवेदन: रेलवे ने इमरजेंसी कोटा के नियम बदले; आज से लागू हुआ नियम

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नई दिल्ली1 घंटे पहले

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जिन ट्रेनों की यात्रा सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच है, उनके लिए इमरजेंसी कोटा आवेदन यात्रा से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक करना जरूरी होगा। - Dainik Bhaskar

जिन ट्रेनों की यात्रा सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच है, उनके लिए इमरजेंसी कोटा आवेदन यात्रा से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक करना जरूरी होगा।

भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा (EQ) में टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रियों को इमरजेंसी टिकट के लिए यात्रा से एक दिन पहले आवेदन करना होगा। यात्रा के दिन किए गए आवेदन अब से स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

यह नियम आज से लागू हो गया है। रेलवे बोर्ड ने बताया कि ये बदलाव चार्ट तैयार करने की प्रोसेस को आसान बनाने और टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए किया गया है।

इमरजेंसी कोटा नियमों में मुख्य बदलाव

  • जिन ट्रेनों की यात्रा सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच है, उनके लिए इमरजेंसी कोटा आवेदन यात्रा से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक करना जरूरी होगा।
  • जिन ट्रेनों की यात्रा दोपहर 2:01 बजे से रात 11:59 बजे तक है, उनके लिए आवेदन शाम 4 बजे से पहले ही भेजना अनिवार्य होगा।
  • रविवार या सार्वजनिक छुट्टियों पर चलने वाली ट्रेनों के लिए इमरजेंसी कोटा का आवेदन पूर्व कार्यदिवस के कार्यालय समय में ही देना होगा। उदाहरण के लिए रविवार की ट्रेनों के लिए शुक्रवार तक और छुट्टी वाले दिन की ट्रेनों के लिए पिछले कार्यदिवस तक आवेदन करना होगा।

​​​​​​​इमरजेंसी कोटा क्या है?

इमरजेंसी कोटा रेलवे की एक खास व्यवस्था है, जो आपात स्थिति में यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराती है। यह कोटा आमतौर पर सरकारी अधिकारियों, वरिष्ठ नागरिकों, मेडिकल इमरजेंसी, या विशेष परिस्थितियों वाले यात्रियों के लिए आरक्षित होता है। रेलवे ने कहा कि बदलाव के बाद वास्तविक यात्रियों को फायदा होगा और बुकिंग प्रक्रिया तेज होगी।

रेलवे पिछले दो महीनों में तीन बड़े बदलाव कर चुका

1.ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले कन्फर्म होगा टिकट

ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक यह चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था। इससे यात्रियों को टिकट कन्फर्म नहीं होने पर वैकल्पिक यात्रा या दूसरा टिकट बुक करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा।

इसे 1 जुलाई, 2025 से शुरू किया जा चुका है। शुरुआत में इसे कुछ खास ट्रेनों में लागू किया गया है।

2. तत्काल टिकट के लिए आधार जरूरी

1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट या एप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा OTP भी लग रहा है। पहले 30 मिनट तक AC और नॉन-AC दोनों क्लास के लिए एजेंट्स को टिकट बुक करने की इजाजत नहीं है।

3. वेटिंग टिकट पर स्लीपर-AC कोच में सफर नहीं कर सकेंगे

इससे पहले भारतीय रेलवे ने 1 मई से वेटिंग टिकट के लिए नए नियम लागू किए थे। इनके अनुसार, वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को अब स्लीपर या AC कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

जिन यात्रियों के टिकट वेटिंग लिस्ट में हैं, वे अब सिर्फ जनरल कोच में ही सफर कर सकेंगे। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट पर AC या स्लीपर कोच में यात्रा करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगेगा।

उल्लंघन के लिए जुर्माना:

  • AC के लिए जुर्माना: ₹440
  • स्लीपर के लिए जुर्माना: ₹250

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ये फैसला हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। रेलवे बोर्ड जल्द ही इन बदलावों को फेज वाइज लागू करेगा। पूरी खबर पढ़ें…

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