प्रदेश में आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र न लेने वालों को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। प्रदेश में पहली बार ऐसे भवन मालिकों को 500 रुपए या 1000 रुपए रोज के हिसाब से अर्थदंड के नोटिस भेजे जा रहे ह
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भोपाल नगर निगम की फायर शाखा ने 52 भवन स्वामियों को नोटिस भेजे हैं। दरअसल, फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र लेने के आदेश 16 दिसंबर 2022 को हुए थे। इस आदेश के दो महीने बाद से अब तक जिसने प्रमाण पत्र नहीं लिए, उन्हें नोटिस भेजे गए हैं। 16 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2024 के बीच प्रमाण पत्र न लेने वालों पर 500 रु. रोज व इसके बाद भी प्रमाण पत्र न लेने वालों पर 1000 रुपए रोज के हिसाब से जुर्माना लगेगा।
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भवनों के लिए फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र लेना जरूरी क्यों?
अक्षय तेम्रवाल, अपर आयुक्त, नगरीय विकास विभाग : नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों के तहत 15 मीटर ऊंचे सभी भवन, एक तल पर 500 वर्गमीटर से ज्यादा बने क्षेत्रफल वाले सभी भवन, सभी होटल-अस्पताल जिसमें 50 से ज्यादा बेड हों, इनके लिए प्रमाण पत्र जरूरी है। आवासीय, धार्मिक या सामुदायिक भवनों को ये प्रमाण पत्र लेना जरूरी नहीं है।
– नए बनाए जा रहे भवनों में भी ये नियम लागू होंगे?
ऐसे भवनों की बिल्डिंग परमिशन लेने के दौरान ही फायर सेफ्टी प्लान लेना होगा। तभी भवन का निर्माण करवाया जा सकेगा।
– अर्थदंड लेने का क्या प्रावधान है?
ये अर्थदंड प्रॉपर्टी आईडी के साथ जोड़कर भी लिया जा सकता है या निगम अमला नोटिस देकर भी दंड वसूल सकता है।
– अचानक अर्थदंड के नोटिस भेजने क्यों शुरू कर दिए हैं?
हाल में बड़े भवनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र लेने के दौरान ये तकनीकी खामियां दूर की जा सकती हैं।